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Sunday, February 9, 2025 9:10:31 PM

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डीएम की अध्यक्षता में जिला संकट स्थित समूह की जिला क्राईसिस ग्रुप की बैठक सम्पन्न

डीएम की अध्यक्षता में जिला संकट स्थित समूह की जिला क्राईसिस ग्रुप की बैठक सम्पन्न
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

 

बहराइच 04 नवम्बर। जनपद बहराइच में स्थापित अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों में वृहद औद्योगिक दुर्घटना की आशंका के दृष्टिगत केमिकल्स एक्सीडेन्ट नियमावली 1996 के अन्तर्गत गठित जिला संकट स्थित समूह की जिला क्राईसिस ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने अति खतरनाक कारखानों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके कारखाने में विद्यमान रसायनों का प्रयोग एवं भण्डारण व इनसे सम्भावित खतरों से बचाव के दृष्टिगत व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि नियन्त्रण कक्ष में कम से कम दो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय तथा अन्य अति खतरनाक प्रक्रिया के कारखानों की सूची एवं उनके सम्पर्क व्यक्तियों तथा विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर पर भी उपलब्ध रहने चाहिएं ताकि आपात्तिक जनक स्थिति में सूचना दी जा सके।

डीएम डॉ. चन्द्र ने यह भी निर्देश दिया कि खतरनाक प्रकृति के कारखानों के अग्निशमन विभाग में आवश्यकतानुसार संसाधनों की उपलब्धता तथा उनकी क्रियाशीलता को भी सुनिश्चित किया जाय। ट्रैफिक पुलिस व पुलिस विभाग के कर्तव्यों के बारे में चर्चा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि आपातकालीन स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती के साथ रोड डायवर्जन, अफवाहों पर अंकुश के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि जिला उद्योग बन्धु समिति के साथ समन्वय स्थापित कर सभी छोटे-बड़े उद्योगों के साथ-साथ सभी स्टेक होल्डर्स के माध्यम से अग्निकाण्ड व ऐसी संभावित दुर्घटनाओं जिसमें जनहानि की सर्वाधिक संभावला हो, पर प्रभारी अंकुश के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाय।

डीएम डॉ. चन्द्र ने यह भी निर्देश दिया कि जनपद में स्थापित अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों में वृहद औद्योगिक दुर्घटना की आशंका के दृष्टिगत फॉयर, केमिकल, मेडिकल व सुरक्षा विंग में प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात किया जाय। नियमित अन्तराल पर मॉकड्रिल के माध्यम से तैयारियों को परखा भी जाय तथा जीवनरक्षक उपकरणों को प्रत्येक दशा में क्रियाशील बनाये रखा जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी संसूचित कारखानों को अग्निकांड पर नियन्त्रण के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। बैठक के दौरान मुख्य अग्नि शमन अधिकारी तीरथराम त्रिपाठी द्वारा भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अग्नि दुघर्टनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में क्या-क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी।

बैठक का संचालन सहायक निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश एवं सदस्य/संयोजक, जिला संकट स्थित समूह, अयोध्या अनन्त कुमार ने किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मनोज, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी राम तीरथ त्रिपाठी, चिलवरिया चीनी मिल के महेश सिंह, वी.के. दुबे, मनोज मिश्रा व सुजीत कुमार राय, आईपीएल जरवल रोड से पी.एस. राणा, परसेण्डी चीनीे मिल से अनिल यादव व धीरज तिवारी, जल कल अभियन्ता आर.के. पुरी, उद्यमियों में प्रमोद कुमार व अतुल अग्रवाल सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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