बहराइच 10 नवम्बर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 12 नवम्बर 2022 को प्रातः 10ः00 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर, बहराइच मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसके माध्यम से प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण श्रम विवाद, विघुत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय वादा, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इसके अतिरिक्त सुलह-समझौते के आधार पर जनपद न्यायालय में लम्बित वाद में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित किन्तु अशमनीय विवादों को छोड़कर), सर्विस विवाद से सम्बन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण किया जायेगा। प्राधिकरण के सचिव ने जन सामान्य से अपील की है कि 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में वादों को नियत करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।
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