बहराइच 28 नवम्बर। नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली 2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा जिले के सभी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12च के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. चन्द्र द्वारा निर्देश दिया गया है कि जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहाँ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेंगे। परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायेगा। परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. चन्द्र द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के निर्देशों के क्रम में निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होंगी, उनका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोधन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटिन रह जाए। डॉ. चन्द्र ने सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही हेतु आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर नियमानुसार कार्यवाही ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
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