बहराइच 17 दिसम्बर। जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की समीक्षा के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में आयोजित बैठक के दौरान राज्य सूचना आयुक्त श्री सुभाष चन्द्र सिंह ने जनपद बहराइच व श्रावस्ती के जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों व पटल सहायकों को निर्देश दिया कि 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते हुए अनिवार्य रूप से 30 दिवस के अन्दर सम्बन्धित को सूचना उपलब्ध करा दी जाए।
सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है तो आवेदनकर्ता को 30 दिवस के अन्दर सूचना न देने के कारणों से अवश्य अवगत कराया जाय। श्री सिंह ने सभी सम्बन्धित से कहा कि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन की लक्ष्मण रेखा को लांघें नहीं अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।
सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा सूचना बनाने वाले पटल सहायकों को एक साथ मंच पर बैठा कर यह बताना है कि वांछित सूचनाएं समय से दी जाएं, सूचना देते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें ताकि आपके स्तर से गलत सूचना न जाने पाए। श्री सिंह ने कहा कि बैठक का एक उद्देश्य यह भी है कि जन सूचना अधिकारियों को आर.टी.आई. नियमों के बारे में प्रेरित व जागरूक किया जाय। श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि आरटीआई अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर कतई घबराए नहीं बल्कि उपलब्ध दस्तावेज़ के अनुसार सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के भीतर सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें।
सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों से कहा कि सूचना उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फरियादी को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं और आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रपत्र भी संलग्नक करें, ताकि फरियादी आपकी कार्यवाही से संतुष्ट हो जाए। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आधी अधूरी व भ्रामक सूचना कदापि न दें। श्री सिंह ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजिका रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण क्रमवार व तिथिवार अंकित किया जाए।
आयुक्त ने कहा कि यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से सम्बन्धित नही है, तो 05 दिवस के भीतर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगना वादी का अधिकार है तथा सूचना देना जन सूचना अधिकारी को वैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सुझाव दिया कि अपने पदेन उत्तरदायित्वों के साथ-साथ जन सूचना अधिकारी के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन भी 30 दिवस के भीतर अवश्य करें।
बैठक के अन्त में जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने आभार व्यक्त करते हुए जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीआई अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्धत्ता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करायें। बैठक से पूर्व सूचना आयुक्त श्री सिंह ने डीएम, एसपी प्रशान्त वर्मा, सीडीओ कविता मीना, एडीएम बहराइच मनोज व श्रावस्ती के डी.पी. सिंह, एएसपी ग्रामीण अशोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय व अन्य अधिकारियों के साथ आरटीआई पर उकेरी गयी सुन्दर रंगोली का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर जनपद बहराइच व श्रावस्ती के जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारियों व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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