बहराइच 07 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा वर्ष 2023 हेतु जनपद बहराइच के नगर पालिका क्षेत्र तथा टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए साप्ताहिक बन्दी के दिन का निर्धारण कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र बहराइच एवं नानपारा तथा अधिसूचना संख्या 12/1245 दिनांक 21 अक्टूबर 2014 के द्वारा अधिसूचित नये क्षेत्र रिसिया, पयागपुर, मटेरा बाज़ार, शंकरपुर, नवाबगंज, रूपईडीहा, मिहींपुरवा, महाराजगंज, कैसरगंज तथा फखरपुर व हुज़ूरपुर के लिए साप्ताहिक बन्दी दिवस रविवार होगा। जबकि जरवल कस्बा क्षेत्र एवं उक्त अधिसूचना के अनुसार जरवल रोड के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिवस मंगलवार होगा।
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