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Saturday, May 10, 2025 1:24:37 AM

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28 जनवरी को शाम चार बजे से बन्द हो जायेंगी आबकारी दुकानें 26 जनवरी को भी बन्द रहेंगी आबकारी दुकानें

28 जनवरी को शाम चार बजे से बन्द हो जायेंगी आबकारी दुकानें  26 जनवरी को भी बन्द रहेंगी आबकारी दुकानें

 

बहराइच 22 जनवरी। उ.प्र. विधान परिषद के गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन-2023 अन्तर्गत 30 जनवरी 2023 को सम्पन्न होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच डाॅ. दिनेश चन्द ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बहराइच तथा जनपद की सीमा से 08 कि.मी. के क्षेत्र में आने वाली जनपद खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, गोण्डा एवं बाराबंकी की समस्त (देशी शराब, विदेशी मदिरा, माॅडल शाप, बीयर, बार, भांग, एफएल 16/17, एफएल 41/49, एफएल-9/9ए,) थोक एवं फुटकर बिक्री आबकारी दुकाने 28 जनवरी 2023 की साॅयकाल 04ः00 बजे से 30 जनवरी 2023 को सांय 04ः00 अथवा मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. चन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद की समस्त (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल 16/17, एफएल 39/49, एफएल-9/9ए, एवं भांग दुकानों आदि को) गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2023 को पूर्णरूप से बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बंदी हेतु भी किसी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

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