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Tuesday, June 24, 2025 3:04:00 PM

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प्रत्याशियों के लिए निर्धारित हुई व्यय सीमा, नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य व जमानत धनराशि

प्रत्याशियों के लिए निर्धारित हुई व्यय सीमा, नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य व जमानत धनराशि

 

बहराइच 11 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 500 व जमानत की धनराशि रू. 8000 तथा अनु.जाति/अ.ज.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 250 व जमानत की धनराशि रू. 4000 निर्धारित है। जबकि अधिकतम व्यय सीमा रू. 09 लाख है। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु अनारक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 200 व जमानत की धनराशि रू. 2000 तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 100 व जमानत की धनराशि रू. 1000 निर्धारित है। जबकि अधिकतम व्यय सीमा रू. 2.00 लाख है।

इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 250 व जमानत की धनराशि रू. 5000 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 125 व जमानत की धनराशि रू. 2500 निर्धारित है। जबकि अधिकतम व्यय सीमा रू. 2.50 लाख है। इसी प्रकार नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु अनारक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 100 व जमानत की धनराशि रू. 2000 तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 50 व जमानत की धनराशि रू. 1000 निर्धारित है। जबकि अधिकतम व्यय सीमा रू. 50 हज़ार है।

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