बहराइच 11 अप्रैल। मुख्य राजस्व अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) ने बताया कि उम्मीदवार जिस वार्ड का मतदाता है, उससे भिन्न किसी दूसरे वार्ड से नामांकन करने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना होगा। नगर निकायों की निर्वाचक नामावली जन साधारण को उनकी मांग पर रू. 1.00 प्रति पृष्ठ की दर से विक्रय किये जाने का प्राविधान हैं। सीआरओ ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली की प्रति जन साधारण को भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु निकायों से सम्बन्धित तहसीलों के तहसीलदार को नामित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सम्बन्धित तहसीलदार से निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।
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