बहराइच 24 अप्रैल। कोविड-19 के नये वेरियंट (बी.एफ.-7) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 09 अप्रैल 2023 को जारी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने, बुद्ध पूर्णिमा, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती इत्यादि त्यौहारों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं तथा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिरूद्व प्रताप सिंह द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत 22 मई 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के समस्त 30 प्रस्तर 24 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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