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Thursday, May 15, 2025 10:06:29 AM

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राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं दिव्यांगजन व स्वैच्छिक संस्थाएं

राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं दिव्यांगजन व स्वैच्छिक संस्थाएं

बहराइच 02 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी वी.पी. सत्यार्थी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अन्तर्गत संचालित राज्य निधि मद अन्तर्गत दिव्यांगजनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन द्वारा बनाये गए चित्रों व हस्तकला सहित अन्य उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के आयोजन, खेल/ललितकला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग करने अथवा खेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

श्री सत्यार्थी ने बताया कि राज्य निधि मद अन्तर्गत दैनिक जीवन की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये (80 प्रतिशत या इससे अधिक) बेंच मार्क दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजनों को उच्च सहायता वाले उपकरणों की खरीद तथा कैंसर, थैनीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस जैसे गम्भीर रोगों से ग्रसित ऐसे दिव्यागजनों को जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छांदित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्राविधान है। श्री सत्यार्थी ने बताया कि अर्हता रखने वाले दिव्यांगजन व स्वैच्छिक संस्थाएं उनके कार्यालय से आवेदन-पत्र प्राप्त कर साक्ष्यों से हित अपने प्रस्ताव 02 प्रतियों में 20 जून 2023 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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