बहराइच 16 जून। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किय जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम रू. 25 लाख तथा सेवा क्षेत्रों की इकाईयों हेतु अधिकतम रू. 10 लाख बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना अन्तर्गत उद्योग हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू. 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराया जायेगा जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरानत अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 18-40 वर्ष, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र बहराइच से सम्पर्क कर सकते हैं।
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