बहराइच 13 जुलाई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीब परिवार की बेटियों की शुभ मुहूर्त पर डोली उठेगी। शहनाई के साथ सामूहिक शादी में शामिल होने वाली बेटियों को कार्यक्रम स्थल से विदा किया जायेगा। समाज कल्याण विभाग शादी करने वाले बेटियों के खाते में 35-35 हजार रुपये भेजेगा। विकास खण्डों व नगर निकायों से पात्र बेटियों के आवेदन लिये जायेंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, रमाशंकर ने बताया कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 250 कन्याओं की शादी कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये रु. 1,27,50,000=00 का ़बजट प्राप्त हो गया है। श्री शंकर ने बताया कि विकास खण्डवार/नगर निकायों को लक्ष्य का आवंटन शीघ्र किया जायेगा, इसके बाद पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन-पत्रों का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी/पर्यवेक्षकों (स.क.) द्वारा कराया जायेगा, इसके बाद तिथियों की घोषणा की जायेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्र बेटियों के विवाह हेतु ऑनलाइन पंजीकरण विभागीय वेबसाइट के माध्यम से कराया जा सकता है।
योजना अन्तर्गत पात्रता की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय वार्षिक रू. 02 लाख तक है योजना हेतु पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में, रुपये 10 हजार की वैवाहिक सामग्री एवं रुपये 06 हजार विवाह व्यवस्था में व्यय किये जाते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवेदक का पहचान-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों पक्षों के परिवार रजिस्टर की नकल एवं मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी।
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