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Tuesday, March 18, 2025 3:32:09 PM

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 सितम्बर को , 6 से 8 सितम्बर तक होगा लघु आपराधिक वादों का निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 सितम्बर को , 6 से 8 सितम्बर तक होगा लघु आपराधिक वादों का निस्तारण

 

बहराइच 01 सितम्बर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 09 सितम्बर 2023 को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय में लम्बित वादों यथा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंक/धन वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), वैवाहिक वादों (तलाक सम्बन्धी मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस में वेतन एवं भत्तों सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद व अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि), प्री-लिटिगेशन वाद बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वैवाहिक व भरण पोषण वाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद एवं अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 06, 07 व 08 सितम्बर 2023 को लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है।यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि ने बताया कि वादकारीगण राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु उक्त तिथि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने प्रकरणों का निस्तारण करा सकते है।

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