बहराइच 08 नवम्बर। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि रबी 2023-24 में बुआई हेतु बीज वितरण कार्य प्रारम्भ हो रहा है जिसे देखते हुए शासन/कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। रबी 2023-24 में बीज आपूर्ति एवं ब्रिकी हेतु बीज विक्रेताओं को निम्न निर्देश दिये जा रहे है। जनपद में बीज बिक्री करने हेतु सभी बीज विक्रेताओं के पास वैध बीज बिक्री लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यापारी बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त किये बीज का व्यवसाय करते पाया जायेगा तो सम्बन्धित व्यापारी के विरुद्ध बीज अधिनियम 1966 बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। बीज विक्रेता अपने फर्म/दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, बिक्री/स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखें तथा बीज क्रय करने वाले कृषकों को रसीद अवश्य उपलब्ध करायें। रसीद पर कृषक का नाम एवं पता, खसरा संख्या, रकबा के साथ बीज आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम, बोरी का टैग संख्या तथा लाट संख्या का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होनें बताया कि बीज विक्रेता उसी फर्म/कम्पनी से स्टाक का क्रय करें जो फर्म कृषि निदेशालय उ0प्र0 से पंजीकृत/अधिकृत हो तथा उस फर्म का बीज बिकी प्राधिकार पत्र संख्या बिल में अवश्य अंकित करायें अन्यथा की दशा में समस्त बीज निरीक्षण के समय सीज कर दिया जायेगा। 4-बीज विक्रेता अपने प्रतिष्ठान से बिकी किये जा रहे बीजों का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखें, जिसमें बीज प्राप्ति श्रोत, बिल, कैशमेमो संख्या व दिनांक का पूर्ण विवरण अंकित हो। रिसर्च वैरायटी, जो अधिसूचित नही है अपितु अनुसंधान के अन्तर्गत है, की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी। बीज विक्रेता स्टाक का भण्डारण बीज प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) में दर्ज स्थान पर ही करें अन्यथा स्टाक का भण्डारण अवैध माना जायेगा तथा बीज अधिनियम 1966, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। विक्रेता द्वारा प्रत्येक माह में बीज प्राप्ति/वितरण व अवशेष की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक जिला कृषि अधिकारी बहराइच कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी।
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