बहराइच 26 नवम्बर। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला सहायक अनुदान प्राप्त कर रही महिलाएं को उनकी एक पुत्री के विवाह हेतु विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना अन्तर्गत रू. 10 हज़ार की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि इच्छुक निराश्रित महिलाएं पुत्री की आयु, शैक्षिक योग्यता, जन्म प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पुत्री की शादी की तिथि, वन का नाम, पिता का नाम, पता, आयु सहित प्रमाणित साक्ष्य के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र कि शादी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई है, प्रस्तुत करना होगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






