22 जनवरी 2024 को बन्द रहेंगी आबकारी दुकानें
बहराइच 15 जनवरी। अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उ.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब/बिदेशी मदिरा/वियर/माण्डल शाप/भांग की फुटकर बिकी की दुकानें एवं समस्त सी.एल.-2(देशी शराब के थोक बिकी का अनुज्ञापन) एवं एफ.एल.-2/एफ.एल.-2वी बिदेशी मदिरा एवं वियर की थोक बिकी का अनुज्ञापन) को 22 जनवरी 2024 को पूर्णतया बन्द रखे जाने के निर्देश दिये हैं। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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