बहराइच 14 फरवरी। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 35 वर्ष से कम आयु की निराश्रित महिला से पुर्नविवाह करने पर विभाग द्वारा दम्पत्ति पुरस्कार योजना के तहत दम्पत्ति को रू. 11 हज़ार की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि निराश्रित महिला (जिसके पूर्व पति की मृत्यु हो चुकी हो) की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, विवाह करने वाले पुरूष की कोई दूसरी पत्नी जीवित न हो अथवा पुरूष अविवाहित हो तथा आयकरदाता न हो।
जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि इसके अलावा पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला सहायक अनुदान पा रही महिलाओं की पुत्री के शादी अनुदान योजना अन्तर्गत एक पुत्री की शादी हेतु रू. 10 हजार विभाग द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। उन्होनें बताया कि इच्छुक निराश्रित महिला पुत्री की शादी के लिए पुत्री की आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, शादी की तिथि प्रमाण सहित, वर, पिता का नाम, पता, आयु प्रमाण पत्र सहित तथा शादी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किये जाने का प्रमाण के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। उन्होनें यह भी बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए खण्ड विकास अधिकारियों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक इच्छुक पात्र लोगों को योजना से आच्छादित कराने में सहयोग प्रदान करने की अपील की गयी है।
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