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Monday, May 19, 2025 3:06:45 AM

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गुण्डा एक्ट के तहत 07 अपराधी हुए जिला बदर

गुण्डा एक्ट के तहत 07 अपराधी हुए जिला बदर

10 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच 15 फरवरी। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 07 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 10 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना स्पईडीहा के ग्राम अधीनगांव नि. संदीप पुत्र जोखन, बरगदहा दा. बरगदहा चिलबिला नि. उत्तम पुत्र दिनेश व परमपुर नि. राकेश कुमार मिश्रा पुत्र जय नरायन मिश्रा, थाना मोतीपुर के ग्राम टेपरा गोपिया नि. उमेश पुत्र गणेश, थाना कोतवाली मुर्तिहा के हरखापुर नि. सूरज शुक्ल पुत्र रामपति, अमृतपुर पुरैना नि. पवन कुमार पुत्र राम गोपाल शुक्ला व थाना हुज़ूरपुर के ग्राम कामतापुरवा दा. शेखापुर नि. बापू पुत्र राम नेवाज़ को 06 माह के जिला बदर किया गया है।

इसके अलावा थाना कोतवाली नगर के मो. ब्राम्हणीपुरवा नि. किशन पाण्डेय पुत्र लल्लन पाण्डेय व आकाश रंजन उर्फ शानू उर्फ सोनू श्रीवास्तव, थाना रिसिया के ग्राम बड़ियनपुरवा दा. गोकुलपुर नि. चन्द्रपाल पुत्र रामफल, देवीपुरा कस्बा रिसिया नि. नसीर पुत्र यूनुस, थाना रामगांव के नि. नईबस्ती दा. नेवादा सहीम पुत्र जमील, थाना रूपईडीहा के ग्राम खन्नापुरवा दा. मदरिया नि. गंगू पुत्र बराती, तुलसीपुर के वंशी पुत्र मनोहर खटिक, परगहवा के इसरार पुत्र अंसार व चांद बाबू पुत्र सहादत तथा थाना रानीपुर के ग्राम मोगलहा नि. इमरान पुत्र रहीस को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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