Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Friday, February 7, 2025 7:26:08 PM

वीडियो देखें

नकदी ढोने वाले वाहनों के लिए आयोग ने जारी किये दिशा निर्देश

नकदी ढोने वाले वाहनों के लिए आयोग ने जारी किये दिशा निर्देश

 

बहराइच 22 मार्च। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि वाह्य स्रोत एजेन्सियों/कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ियॉ किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। इस कार्य के लिए सम्बन्धित वाह्य स्रोत एजेन्सी/कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज़ इत्यादि होने चाहिए जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गयी नकदी, जिसे वे एटीएम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिए ले जाएंगें, का उल्लेख होगा। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिया गया है कि वाह्य स्रोत एजेन्सियों/कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जायेंगे, सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा जारी पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से अपने साथ रखेंगे।

यह जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल/वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि यह प्रक्रिया इस कारण से निर्दिष्ट की गयी है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-कर्मचारी वाह्य स्रोत एजेन्सी/कंपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोकते हैं एजेन्सी/कंपनी दस्तावेज़ों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने यह नकदी बैंकों के एटीएम को नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुॅचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे हैं। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मानक प्रचाालन नियमों तथा नकदी ले जाने के लिए बैंकों की कार्यविधि का अंश होगी। श्री सिंह ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *