बहराइच 07 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बहराइच वी.पी. सत्यार्थी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजनान्तर्गत आवेदकों को रू. 10000=00 (दस हज़ार) का ऋण प्रदान किया जाना है, जिसमें रू. 2,500=00 अनुदान तथा शेष रू. 7,500=00 धनराशि पर 04 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। इसी प्रकार दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र दिव्यांगजनों को रू. 20000=00(बीस हजार) ऋण प्रदान किया जाना है, जिसमें रू. 5000=00 अनुदान तथा शेष रू. 15000=00 धनराशि पर 04 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। पात्रता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल दिव्यांगजनदुकान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर उपलब्ध विकल्प में जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ‘‘जनसुविधा केन्द्रों’’ आदि के माध्यम से भी आवेदन किये जा सकते हैं।
दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए रेखा गुप्ता ने बताया कि जनपद के मूल निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो तथा उस पर कोई ऋण बकाया न हो तथा आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो, राष्ट्रीयकृत बैंक खाता, पासबुक, दिव्यांगता दर्शाती फोटोग्राफ, वित्तीय सहायता प्राप्त करने पूर्व जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा, आवेदन हेतु पात्र होंगे।
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