रिपोर्ट : रियाज अहमद
बहराइच 01 अगस्त। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भादद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित शादी अनुदान योजना हेतु बीस हजार रूपये का अनुदान का प्राविधान है। शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट शादीअनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर शादी की तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह पश्चात् तक किया जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कराने हेतु आवेदक (पिता/माता/अभिभावक) एवं पुत्री के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर ओ.टी.पी. हेतु अपडेट होना चाहिए है। उन्होनें बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछड़ी जाति के आवेदक (पिता/माता/अभिभावक) व पुत्री के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर ओटीपी हेतु अपडेट होना अनिवार्य है। योजना में वर्तमान वर्ष से आय सीमा 1,00000 (एक लाख रू.) तक के व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जायेगा। आवेदक तहसील द्वारा निर्गत पिछड़ी जाति का हो, लड़का की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होना चाहिए।
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