बहराइच 05 नवम्बर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को माह नवम्बर 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण का कार्य 07 से 25 नवम्बर 2024 तक होगा। अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (18 कि.ग्रा. चावल 17 कि.ग्रा. गेहूॅ) तथा पात्र गृहस्थी योजना कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न (2.5 कि.ग्रा. चावल तथा 2.5 कि.ग्रा. गेहूॅ) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा।
डीएसओ ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 25 नवम्बर 2024 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को सचेत किया गया है कि वितरण अवधि में निर्धारित चौहद्दी में ही कार्डधारकों से ई-पास मशीन पर अंगूठा लगवाकर तत्समय ही लाभार्थी को मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। यदि किसी विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
जनपद में 07 नवम्बर से प्रारम्भ होगा खाद्यान्न का वितरण
