
बहराइच 14 अप्रैल। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रकार के जुलूस निकालने तथा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने के लिए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने के लिए भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से […]
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