बहराइच 15 अप्रैल। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की अनुमति और निर्वाचन व्यय के लेखों में व्यय उपगत करने के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि यदि अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात दो दिन से अधिक की समयावधि के लिए प्रचार-अभियान में लगाए गए वाहनों को प्रयोग में नहीं लाते हैं तो वे ऐसे वाहनों के लिए अनुमति वापस लेने हेतु रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करंेगे। रिटर्निंग अधिकारी अनुमति वापस लेने सम्बन्धी अनुरोधों का विवरण लेखांकन दल को उपलब्ध करायेंगे।
आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि अभ्यर्थी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रचार अभियान में लगाए गए ऐसे वाहनों की अनुमति को वापस लेने हेतु सूचित नहीं करते हैं और तदुसार ऐसे वाहनों के प्रयोग के लिए अधिसूचित दरों के अनुसार यह व्यय उनके निर्वाचन व्यय के लेखों में जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ अभ्यर्थी प्रचार-अभियान में उपयोग के लिए वाहनों की अनुमति लेते हैं और भाड़े पर लिए गए या चलाए गए वाहनों पर उपगत व्यय को अपने निर्वाचन व्यय के लेखों में प्रदर्शित नही करते हैं ऐसे वाहन निर्वाचन प्रकिया के दौरान प्रायः अन्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रचार अभियान के उद्देश्य से वाहनों का उपयोग करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






