बहराइच 14 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार कोई भी उम्मीदवार किसी मंत्री/संसद-सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा कवच में विद्यमान किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति किये जाने पर उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी और उसके सुरक्षाकर्मियों को किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि जिसे ‘‘मतदान केन्द्र पड़ोस’’ के रूप में उल्लिखित किया गया है, में और मतदान बूथ तथा मतगणना केन्द्र के परिसर के भीतर एवं मतगणना केन्द्र अन्दर उसके साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सुरक्षा कवच वाले किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये अपने सुरक्षा कवच को समर्पित करने की भी अनुमति नहीं होगी।
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