बहराइच 14 अप्रैल। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रकार के जुलूस निकालने तथा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने के लिए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने के लिए भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। रात्रि में लाउडस्पीकरों का प्रयोग 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 तक नहीं किया जा सकता है।
आयोग द्वारा यह भी व्यवस्था दी गयी है कि सार्वजनिक सभायें, रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात और प्रातः 06ः00 बजे के पूर्व नहीं की जा सकती हैं। अग्रतर यह की कोई भी उम्मीदवार मतदान पूरा होने के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता है और जुलूस नहीं निकाल सकता है। आयोग ने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि मतदान दिवस 06 मई 2019 को है और मतदान का समय प्रातः 07ः00 बजे से साॅय 06ः00 बजे तक है तो सार्वजनिक सभायें और जुलूस 04 मई 2019 को साॅय 06ः00 बजे तक बन्द हो जायेंगे।