बहराइच। सिस्टम अधिकारी वैभव सिंह चैहान ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय बहराइच अन्तर्गत प्रस्तुत/जमानत, अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई जनपद न्यायालय परिसर में स्थित वर्चुवल कोर्ट रूम के माध्यम से करायी जानी है। जिसके लिए सभी न्यायालयांे के लिए सुनवाई हेतु अलग-अलग समय नियत किया गया है। निर्धारित समय पर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण अपने अपने विश्राम कक्ष अथवा न्यायालय कक्ष में बैठ कर लैपटाप के माध्यम से सुनवाई कर सकेंगे।
सुनवाई के लिए अलग-अलग कोर्टों के लिए निर्धारित की गई समयसारिणी की जानकारी देते हुए सिस्टम अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट बहराइच के लिए प्रातः 7ः00 बजे, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/गैगेस्टर एक्ट के लिए प्रातः 7ः30 बजे, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) हेतु प्रातः 8ः00 बजे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/रेप व पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाद कोर्ट सं.-2/एनडीपीएस एक्ट के लिए प्रातः 8ः30 बजे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/रेप व पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाद कोर्ट सं.-1 के लिए प्रातः 9ः00 बजे, सत्र न्यायाधीश बहराइच के लिए प्रातः 9ः30 बजे, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए प्रातः 11ः00 बजे तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए प्रातः 11ः30 बजे का समय निर्धारित है।
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