उत्तर प्रदेश / बहराइच से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट
बहराइच। जनपद न्यायाधीश बहराइच ने बताया कि मा. हाईकोर्ट के आदेशानुसार 08 मई से 30 जून 2020 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट बहराइच तथा इससे सम्बन्धित कार्यालयों की कार्यालय अवधि में परिवर्तन किया गया है।
जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार 08 मई से 30 जून 2020 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक खुलेंगे। जबकि कोर्टों से सम्बन्धित कार्यालय प्रातः 06ः30 बजे से अपरान्ह 01ः30 बजे तक कार्य करेंगे। जारी आदेश के अनुसार पूर्वान्ह 10ः30 से 11ः00 बजे तक मध्यावकाश रहेगा।
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