पयागपुर : जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराने तथा राज्य सूचना आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर शोभाराम मिश्रा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की गई है।
वादी पीताम्बर मिश्रा की ओर से राज्य सूचना आयोग को 15 नवम्बर 2018 को बताया गया कि वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर आयोग की ओर से खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर को अवसर दिए जाने के बावजूद वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस सम्बन्ध में तलब किए गए स्पष्टीकरण का भी जवाब नहीं दिया गया। इसे आयोग की अवहेलना मानते हुए 17 मई 2018 को 15 हजार रुपए की धनराशि बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई। साथ ही अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा स्पष्टीकरण में विलम्ब का कारण भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। 9 मई 2019 को अपीलार्थी ने बताया कि उसे सूचनाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस पर एक माह का समय देते हुए सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया। 25 अप्रैल 2019 को नोटिस भेजकर सुनवाई की तिथि तय की गई। 7 नवम्बर 2019 को उपस्थित अपीलार्थी ने बताया कि उसे अभी तक सूचनाएं प्राप्त नहीं हुईं। प्रतिवादी सूचनाधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी पयागपुर अभिषेक सिंह स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। साथ ही बताया गया कि खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर शोभाराम मिश्रा पदस्थ हैं।
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