बहराइच। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स योजनाऐं संचालित हैं। जिसमें छात्र/छात्राओं द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर तथा पोस्ट मैट्रिक व मेरिट-कम मीन्स के लिए अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2019 निर्धारित की गयी है। नवीनीकरण हेतु नवीनीकृत छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति भेजे जाने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा माह-अक्टूबर 2019 के अन्त तक किया जाना है। यह जानकारी देते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि जिन छात्र/छात्राओं द्वारा नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनसे सम्बन्धित शिक्षण संस्थायें पात्रता का विधिवत् परीक्षण करते हुए अपनी लाॅन-इन आईडी से तीन दिन के भीतर अग्रसारित करते हुए उसकी सत्यापित हाॅर्डकापी अपने नियन्त्रक विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नवीन छात्र/छात्राओं हेतु उक्त प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन शिक्षण संस्थाओं के छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है और उन्होंने अपनी शिक्षण संस्था का एनएसपी 2 पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेशन करते हुए अप्रूव नहीं कराया है उन शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वह तीन दिन के भीतर एनएसपी 2 पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेशन करते हुए अपने नियन्त्रक विभाग के माध्यम से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुए छात्र/छात्राओं के अग्रसारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रायः यह देखा जाता है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन अग्रसारण अथवा सत्यापित हाॅर्डकापी विभाग को अन्तिम तिथि को उपलब्ध करायी जाती है। जिससे समयावभाव के कारण न तो आवेदन पत्रों का विधिवत् परीक्षण हो पाता और भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट बन्द कर दिये जाने से अनेक आवेदन पत्रों का अग्रसारण नहीं हो पाता है। जिससे विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक समुदाय हेतु छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित समस्त शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध है कि उनके लाॅग-इन आईडी पर जो भी आवेदित छात्र/छात्रायें प्रदर्शित हो रहें हैं उनकी पात्रता का विधिवत् परीक्षण करते हुए तत्काल अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा सत्यापित हाॅर्डकापी नवीनीकृत छात्र/छात्राओं हेतु 03 दिवस में व नवीन छात्र/छात्राओं हेतु एक सप्ताह में कार्यालय जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, बहराइच को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त शिक्षण संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति आवेदन में छात्रवृत्ति हेतु वंचित न रहे व किसी भी दशा में कोई अपात्र छात्र/छात्रा शिक्षण संस्था की लाॅग-इन आईडी से अग्रसारित न होने पाये उक्त के अनुपालन न किये जाने की दशा में शिक्षण संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होगी।
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