बहराइच। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं के अनेक प्रकार के तथ्य पूर्ण न होने के कारण डिएक्टिवेशन करने तथा नवीन प्रारूप पर सूचनाओं का पंजीकरण कर शिक्षण संस्थाओं का एक्टिवेशन कराया जाना है। जिसे शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने नियन्त्रक विभाग के माध्यम से 03 दिन के भीतर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बहराइच को उपलब्ध कराते हुए अप्रूवल की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। यह जानकारी जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने दी है। श्री कुमार ने शिक्षण संस्थाओं के अपडेशन तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रगति काफी धीमी होने पर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आवेदन करने वाली समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि शिक्षण संस्था के अपडेशन का कार्य तत्काल कराएं और नोडल अधिकारी नामित करते हुए सम्बन्धित शिक्षा विभाग से सत्यापित कराते हुए वांछित अभिलेख तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे पात्रता की दशा में अपडेशन कार्य समयान्तर्गत किया जा सके। उन्होंने बताया कि अपडेशन के अभाव में यदि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित होता है तो इसके लिए शिक्षण संस्था उत्तरदायी होगी। जिलाधिकारी श्री कुमार ने शिक्षण संस्थाओं को सुझाव दिया है कि अंतिम तिथि का इंतजार ना करें क्योंकि अन्तिम तिथि के आस-पास साइट धीमी चलने के कारण अनेक छात्र/छात्रायें या तो अग्रसारित नहीं हो पाते हैं अथवा उनका सम्यक ढंग से परीक्षण नहीं किया जाता है। जिससे पात्र छात्रों के वंचित रहने की संभावना प्रबल हो जाती है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि नोडल अधिकारी को नामित करने की कार्यवाही 03 दिवस के भीतर सुनिश्चित कराएं तथा छात्र/छात्राओं के आवेदन-पत्रों का परीक्षण करते हुए अग्रसारित करते रहें और अग्रसारण करने के उपरान्त हार्डकापी नियन्त्रक विभाग से सत्यापित कराते हुए कार्यालय को उपलब्ध करा दें, ताकि उसका परीक्षण कराया जा सके। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा को निर्देशित किया है कि नोडल/सत्यापनकर्ता अधिकारी के सम्बन्ध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बहराइच को सूचना उपलब्ध कराते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
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