बहराइच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रख्यापित पराविधिक स्वयं सेवक स्कीम अन्र्तगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों में पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिये स्थानीय निवासी 31 अक्टूबर 2019 के अपरान्ह 03ः00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र सिविल कोर्ट परिसर बहराइच स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को सीधे अथवा डाक द्वारा प्राप्त करा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ईश्वर शरण कन्नौजिया ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच में अधिकतम 50 एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों, सदर बहराइच, नानपारा, कैसरगंज, महसी पयागपुर एवं मिहींपुरवा(मोतीपुर) प्रत्येक में 25-25 पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी है। निःशुल्क/निःस्वार्थ स्वयं सेवा भाव से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति भाव से उनके जीवन स्तर को सुधारने का भाव रखने तथा कार्य के प्रति समर्पित हाईस्कूल उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता रखने वाले लोग पराविधिक स्वयं सेवक के लिए अर्ह होंगे। अधिवक्तागण पराविधिक स्वयं सेवक के रूप मे कार्य करने हेतु अर्ह नहीं है। पराविधिक स्वयं सेवकों के चयन में महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व अवश्य निश्चित किया जायेगा। चयनित किये गये स्वयं सेवकों को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पर्यवेक्षण एंव सदस्य सचिव के नियन्त्रणाधीन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को ग्राम तहसील एवं जिला स्तर का उल्लेख करना होगा। जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर गठित समितियों द्वारा स्वयं सेवकों का चयन किया जायेगा। चयनित स्वयं सेवकों को समय-समय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय मानदेय के सिवाय किसी भी प्रकार का वेतन, भत्ता पारिश्रमिक (मजदूरी) देय नहीं होगी। सचिव श्री कन्नौजिया ने बताया कि शिक्षकों (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं वरिश्ठ नागरिकों, छात्र एवं शिक्षक (एम.एस.डब्लू डिग्री धारक), आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक/फिजीशियन, छात्रों एवं विधि छात्रों (अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत तक), गैर राजनैतिक संगठन के सदस्य, स्वयं सेवी संस्था (एन.जी.ओ. और क्लब), महिलाओं सम्बन्धी समूह के सदस्य और अन्य स्वयं सहायता समूह जिसमें आदिवासी एंव सीमान्त समूह शामिल हों, लम्बी अवधि की सजा वाले शिक्षित बन्दी जिनका आचरण अच्छा हो एवं अन्य व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति स्वयं सेवकों को पहचान करने/चिन्हित करने के लिए उपयुक्त समझते हांे, ऐसे समूहों में से पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जायेगा। सचिव श्री कन्नौजिया ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश को प्रेषित अपने आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार/वर्तमान पता, मोबाइल नम्बर, थाना व पोस्ट सहित स्थायी पता, आयु, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक संस्था का नाम, सेवारत होने की दशा में शैक्षिक संस्था/विभाग का नाम, सेवानिवृत्त होने की तिथि, आरक्षित श्रेणी का होने पर जाति प्रमाण-पत्र, किसी स्वयं सेवी संस्था से जुड़े होने पर संस्था का विवरण, अनुभव यदि कोई हो तो उसका भी उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र अभ्यर्थी को स्वःहस्ताक्षरित फोटो तथा स्वःप्रमाणित अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच ने बताया कि आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र को सिविल कोर्ट जिला जज के कार्यालय, विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला एवं तहसील कार्यालयों, कलेक्ट्रेट, जिला सूचना कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद एवं तहसील अधिवक्ता संघ के सूचना पटलों पर चस्पा एंव प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी ए.डी.आर.भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कार्यालय से भी सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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