बहराइच। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार द्वारा उप निर्वाचन 2019 अन्तर्गत पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते द्वारा की गयी ज़ब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जाॅच कराने हेतु समति गठित की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा गठित की गयी समिति यदि यह पाती है मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ज़ब्ती के समबन्ध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गयी है या जहाॅ ज़ब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नक्दी ज़ब्त की गयी थी, को ऐसी नकदी रिलीज़ करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज़ आदेश जारी करने के लिये तत्काल कदम उठायेगी। व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज़ करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सूचना का रख-रखाव पंजिका में किया जायेगा। यदि रिलीज़ की गई धनराशि 10 लाख रूपये से अधिक होगी तो रिलीज करने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जायेगा। नकदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में जब्त की नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं से सम्बन्धित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान के तारीख के पश्चात 07 दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लम्बित नहीं रखे जायेंगे तब तक की कोई प्राथमिकी/शिकायत न दर्ज की गयी हो। यह आर.ओ. का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति केे समक्ष प्रस्तुत करें और समिति के निर्देशानुसार नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज़ करें।
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