बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव ईश्वर शरण कन्नौजिया की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कारागार बहराइच में बन्दियों के लाभार्थ विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी जेलर एस.के. त्रिपाठी, पैनल लायर बाबू हीरालाल राव, वीर बहादुर सिंह, संतोष कुमार श्रीवास्तव, सुश्री बेबी श्रीवास्तव, महेश नारायण मिश्र, विक्रम पाठक, राम अचल सिंह सेंगर, अभिषेक कुमार द्विवेदी व मनीष कुमार सिंह मौजूद रहे। शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव, ईश्वर शरण कन्नौजिया ने बताया कि यदि किसी बन्दी को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से अपने प्रार्थना-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर सकते हैं। ताकि उन्हें निःशुल्क नामिका अधिवक्ता नियमानुसार उपलब्ध कराया जा सके। शिविर के माध्यम से बन्दियों को यह भी जानकारी दी गयी कि यदि किसी बंदी की ज़मानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है परन्तु ज़मानतदार प्रस्तुत न कर पाने के कारण वे जिला कारागार से छूटे नहीं हैं तो ऐसे लोग सम्बन्धित न्यायालय को एक प्रार्थना-पत्र ज़मानतदार न प्रस्तुत कर पाने की असमर्थता के कारण को दर्शित करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। विधिक साक्षरता शिविर के दौरान इम्तियाज़ अहमद पुत्र मास्टर ज़ैनुल, श्रीमती ओममाया पत्नी धानसोर, छोटू उर्फ राम बहादुर पुत्र मोतीलाल, दीपक कुमार मौर्या पुत्र नरायण मौर्या, पिंटू दीक्षित पुत्र सर्वेश लाल दीक्षित, दीपक वर्मा पुत्र राम जियावन तथा आमिर पुत्र युनूस खान द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता की माॅग की गयी। शिविर के आयोजन के दौरान डिप्टी जेलर एस.के. त्रिपाठी द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे जेल अधीक्षक द्वारा नियमानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया।
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