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Wednesday, May 21, 2025 12:01:56 PM

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बहराइच। विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की मतदाता सूची को दुरूस्त करने में सबका सहयोग अपेक्षित: शम्भु कुमार

बहराइच। विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की मतदाता सूची को दुरूस्त करने में सबका सहयोग अपेक्षित: शम्भु कुमार

बहराइच। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2020 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन से पूर्व वोटर लिस्ट में विद्यमान कमियों को दूर किये जाने के उद्देश्य से 01 से 30 सितम्बर 2019 तक के मध्य शत प्रतिशत मतदाताओं का घर-घर सत्यापन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के प्रति आमजन को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों व मीडिया के प्रतिनिधियों सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि सत्यापन अभियान के दौरान कोई भी मतदाता अपना सत्यापन बी.एल.ओ. के माध्यम से तो करा ही सकता है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किये गये वोटर हेल्प लाइन मोबाइल एैप, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, काॅमन सर्विस सेन्टर तथा वोटर हेल्प लाइन नम्बर 1950 के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं। उनहोंने बताया कि सम्यापन की कार्यवाही 01 जनवरी 2019 को आधार मानकर की जायेगी अर्थात अभी उन्हीं व्यक्तियों का परिवर्धन के लिए स्वीकार्य होगा जिनकी आयु 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी थी और वह किन्हीं कारणों से सूची में दर्ज होने से छूट गये हैं। सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद 15 अक्टूबर 2019 को सूची प्रकाशित की जायेगी तक 01 जनवरी 2020 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति के नाम सम्मिलित किये जा सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देश पर आहूत की गयी बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्यापन अभियान की जानकारी जन-जन तक पहुॅच जाये और सभी लोगों के सहयोग से जिले की मतदाता सूची को त्रृटि रहित बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, व्यापार मण्डल, एन.एस.एस., बार एसोसिएशन, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का आहवान किया कि सत्यापन अभियान के दौरान जनपद की मतदाता सूची की कमियों को दूर कराये जाने में भरपूर सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने समस्त ई.आर.ओ. को निर्देश दिये गये कि विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें आयोजित कर लोगों को सत्यापन अभियान के प्रति जागरूक करें। श्री कुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के माध्यम से इस अभियान को जन-जन तक पहुॅचाये। उन्होंने कहा कि संसार के सबसे बडे लोकतन्त्र की महत्वपूर्ण दस्तावेज़ मतदाता सूची को त्रुटि रहित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि वोटर हेल्प लाइन एैप आयोग का सबसे सरल व महत्वपूर्ण एप है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना सूची में सर्च कर सत्यापन कर सकता है, नाम में संशोधन/नाम हटाने या अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जबकि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर भी मतदाता स्वयं अपने नाम का सत्यापन कर सकते हैं साथ ही अपने नाम में संशोधन/डिलीशन या अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्री पाण्डेय ने बताया कि इसके अतिरिक्त काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने नाम संशोधन, डिलीशन या अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए आनलाइन कर सकते हैं। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र भी सीएससी सेन्टर से बनवाये जा सकते हैं। इन सेवाओं के लिए अभी शुल्क निर्धारण आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश प्राप्त होते ही लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अलावा कोई भी मतदाता वोटर हेल्प लाइन नम्बर 1950 पर काल कर विधानसभा क्षेत्र का नाम, अपना नाम, पिता/पति, लिंग, आयु आदि की सूचना बता कर अथवा मतदाता फोटो पहचान पत्र का नम्बर (इपिक नम्बर) बता कर सत्यापन करा सकता है। श्री पाण्डेय ने बताया कि इसके अतिरिक्त बीएलओ द्वारा 01 से 30 सितम्बर 2019 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जायेगा। इस दौरान नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-06, एनआरआई मतदाता का नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6क, सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7, सूची में नाम, आयु, स्थान परिवर्तन के प्रपत्र-8 तथा पूर्व से दर्ज नाम को शिफ्ट कराने के प्रपत्र-8क भरवाने की कार्यवाही की जायेगी।

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