बहराइच 12 मार्च। जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों व आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम् 25 मार्च 2019 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें ताकि उनका समय से भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोषागार द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस 31 मार्च 2019 को रात्रि 08ः00 बजे तक ही ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि सभी विभाग अपने देयक 25 मार्च तक कोषागार में प्रस्तुत कर दें क्योंकि यदि कोषागार में विभागों द्वारा 31 मार्च तक देयक प्रस्तुत किये जाते रहे तो बहुत से बिलों का भुगतान अवरूद्ध हो सकता है।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी कार्यालयाध्यक्षों/आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है उक्त समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि कोषागार द्वारा समस्त राजकीय भुगतान समयान्तर्गत किये जा सकें। उन्होंने सचेत किया है कि यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी की लापरवाही के कारण सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत(लैप्स) हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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