बहराइच 11 जनवरी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से व्यवस्था दी गयी है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं अपने या अपने निर्वाचन एजेण्ट के साथ संयुक्त रूप से एक खाता खुलवाया जायेगा। अभ्यर्थी के सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी खाते से किये जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार यह खाता किसी भी को-आपरेटिव बैंकों, डाकघरों या किसी भी अन्य बैंकों में खोल सकते हैं। लीड बैंक प्रबन्धक व डाक अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों का खाता खुलवाये जाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय।
यह जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल/मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि लीड बैंक प्रबन्धक व डाक अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी बैंक व डाकघर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से नकद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी पर भी नज़र रखते हुए संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, बहराइच को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
जिले के सभी डाकघर व बैंक शाखाओं को निर्देश दिया गया है कि असामान्य तथा संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 01 लाख से अधिक की राशि बैंक/डाकघर में जमा करवाना जबकि पिछले दो माह के दौरान इस प्रकार की जमा व निकासी न की गयी हो या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी के बिना किसी पूर्व स्थानान्तरण के जिला/निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक/डाकघर खाते में एक ही बैंक/डाकघर खाते से आरटीजीएस द्वारा राशि का असामान्य हस्तान्तरण या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, उनके पति/पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक/डाकघर खाते से 01 लाख से अधिक की नकदी की जमा-निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में 01 लाख से अधिक नकदी की जमा या नकदी की निकासी अथवा अन्य कोई सन्देहास्पद नकदी का लेन-देन जिसका निर्वाचको को रिश्वत देने में प्रयोग किया गया हो तो ऐसे मामलों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
इसके अलावा सभी डाकघर व बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि नकदी की बड़ी राशि जो कि 10 लाख रूपये से अधिक होगी, के बारे में आयकर विभाग के नोडल अधिकारी (महानिदेशक आयकर अन्वेषण) के कार्यालय या सहायक निदेशक/उप निदेशक, जिला प्रभारी आयकर को आयकर नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध करायेंगे तथा जिला निर्वाचन कार्यालय को भी सूचित करेंगे।
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