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Sunday, April 20, 2025 8:53:24 AM

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सोलर पम्प के लिए 25 फरवरी तक बैंक ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं किसान 

सोलर पम्प के लिए 25 फरवरी तक बैंक ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं किसान 

बहराइच 13 फरवरी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में जनपद के लिए 253 सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके अन्तर्गत दो एचपी(डीसी) के 175 व दो एचपी (एसी) के 25, तीन एचपी (डीसी) के 25 व तीन एचपी (एसी) के 25 एवं पाॅच एचपी (एसी) के 03 कुल 253 सोलर पम्पों की कृषकों के प्रेक्षेत्रों पर स्थापित किया जाना है।

यह जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह ने बताया कि 02 एचपी(डीसी) के लिए मेसर्स कीर्ति सोलर लिमिटेड, पेएबुल एट कोलकटा, 02 एचपी(एसी), 03 एचपी (एसी) एवं 05 एचपी (डीसी) सोलर पम्प के लिए मेसर्स शक्तिपम्प्स इण्डिया लिमिटेड पेएबुल एट लखनऊ तथा 03 एचपी (डीसी) के लिए मेसर्स रोटोमैक मोटर्स एण्ड कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड पेएबुल एट आनन्द गुजरात के नाम कृषकों को लाभार्थी अंश का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर 11 से 25 फरवरी 2019 तक उप निदेशक, कृषि, बहराइच के कार्यालय में जमा करना होगा।

डीडी एग्री श्री सिंह ने बताया कि दो एच.पी. डी.सी. व 02 एच.पी. ए.सी. सोलर पम्प के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 1,24,420=00 के सापेक्ष केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अनुदान रू. 87,094=00 तथा लाभार्थी कृषक का अंश रू. 37,326=00, तीन एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 1,88,600=00 के सापेक्ष केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अनुदान रू. 1,32,020=00 तथा लाभार्थी कृषक का अंश रू. 56,580=00, तीन एच.पी. ए.सी. सोलर पम्प के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 1,84,554=00 के सापेक्ष केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अनुदान रू. 1,29,188=00 तथा लाभार्थी कृषक का अंश रू. 55,366=20, पाॅच एच.पी. डी.सी. सोलर पम्प के लिए निर्धारित कुल लागत रू. 2,43,590=00 के सापेक्ष केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अनुदान रू. 97,436=00 तथा लाभार्थी कृषक का अंश रू. 1,46,154=00 लाभार्थी का अंश होगा।

श्री सिंह ने बताया कि ‘पहले बैक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ’ सिद्धान्त के आधार पर इच्छुक कृषकों को सोलर पम्प का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 02 एचपी सोलर पम्प के लिए 04 इंच तथा 03 व 05 एचपी सोलर पम्प के लिए कृषक के पास 06 इंच की बोरिंग उपलब्ध होने के साथ-साथ बोरिंग स्थल पर विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इच्छुक कृषक विकास खण्ड स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डार, तहसील स्तर पर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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