जिनके वोटर कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें अब परेशान होने की जरुरत नहीं है। वह आसानी से अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या सरकार की वेबसाइट www.nvsp.in के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई कार्ड बनाने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती है।
– फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें आवेदन करने वाले को अपना पुराना पता बताना होगा।
– आवेदन करने वाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं।
– 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी साक्ष्य देना होगा।
– 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को आयु प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए इन सभी दस्तावेजों की जरुरत होगी.
– हाल में खींची गई दो कलर फोटो
– आयु प्रमाणपत्र : नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
– पता : बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक व आधार, राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो।
– किसी भी कागजात को अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद फॉर्म जमा करते समय उनकी मूल प्रति अपने साथ रखें।
– फॉर्म में दिए गए पते पर अगर आप नहीं मिलते हैं तो बीएलओ तीन बार तक आते हैं। इसके बाद ही वह अपनी रिपोर्ट देते हैं।
– दिए गए फार्म में अपने हस्ताक्षर के नीचे मोबाइल नंबर भी दे देना सहूलियत वाला रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर बीएलओ आपसे संपर्क कर सके।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाकर न्यू वोटर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म-6 खुलकर आएगा। इसमें आपको सभी जानकारी विस्तार से सही भरनी होती है।
फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी। इसके बाद पता और आयु प्रमाणपत्र स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे। यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे।
ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म पर अपनी हाल में खींची गई एक कलर फोटो लगानी होगी। साथ ही ऊपर बताए बाकी जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इसके बाद बीएलओ खुद घर-घर जाकर मतदाता को उनका वोटर कार्ड देकर आएंगे।
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