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Tuesday, April 22, 2025 2:51:54 AM

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आतिशबाजी बिक्री/प्रयोग के सम्बंध में शासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश

आतिशबाजी बिक्री/प्रयोग के सम्बंध में शासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार विनय कुमार रस्तोगी की रिपोर्ट

बहराइच 11 नवम्बर। दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग होने वाले एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु आतिशबाजी(फायर के्रकर्स) के बिक्री-प्रयोग एवं आतिशबाजी बिक्री/प्रयोग के सम्बंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद बहराइच में प्रयोग हेतु प्रतिबंधो के साथ दीपावली पर्व पर पटाखों के प्रयोग व बिक्री की अनुमति प्रदान की गयी है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान कम वायु प्रदूषण/ब्रांडेड ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जायेगा अर्थात् धुआं रहित एवं कम ध्वनि के पटाखें ही बेचे व छोड़े जायेंगे। सीरीज युक्त पटाखों/लड़ियों एवं सभी प्रकार के मल्टी के्रकर्स(फैन्सी) की बिक्री व प्रयोग वर्जित रहेगा। पटाखों का प्रयोग दीपावली एवं गुरू पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे तक ही किया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी बिके्रता द्वारा ही निर्धारित स्थल पर ही किया जायेगा। पटाखों के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(एआई) से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का बिक्रय निषेध रहेगा अर्थात तेज आवाज वाले पटाखों का बिक्रय निषेध रहेगा। शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जायेंगे। शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय आदि क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा। दीपावली पर्व मनाये जाने हेतु केवल ग्रीन क्रेकर्स पटाखों का प्रयोग किया जायेगा तथा डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग भी किया जा सकता है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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