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Sunday, May 11, 2025 1:01:51 PM

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महराजगंज। अगर आप इस नियम को जानते हैं तो नहीं कटेगा आपका चालान

महराजगंज। अगर आप इस नियम को जानते हैं तो नहीं कटेगा आपका चालान
/ / से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार अजय सिंह की रिपोर्ट

महराजगंज। अगर आप इस नियम को जानते हैं तो नहीं कटेगा आपका चालान | सडक पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर, इन्शुरेन्स, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो इस दशा में आपका चालान काटा जा सकता है |

आपको बता दें कि Central Motor Vehicle Act के Rule 139 में ये प्रवधान किया गया है कि वाहन चलाते समय अगर आपके पास कोई डाक्यूमेंट नहीं है तो आपका चालान नहीं कटेगा | इसके लिए आपको जाँच अधिकारी से 15 दिन का समय ले सकते हैं | उसके बाद आपको अपने सरे डाक्यूमेंट 15 दिन के अन्दर R.T.O. ऑफिस में जाकर अपने सारे डाक्यूमेंट पेश करने होंगे | या फिर आप अपने सारे डाक्यूमेंट पोस्ट से भी भेज सकते हैं |

Motor Vehicle Act 2019 Section 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है |

अगर इसके बावजूद भी ट्राफिक पुलिस आपका चालान कर देती है तो यह इन्लिगल / गैरकानूनी है | अगर गलत तरीके से चालान कर देती है तो आपको चालान की फीस भरने की जरुरत नहीं है | आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं | अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ड्राईवर के पास सारे डाक्यूमेंट है और उसको इन डाक्यूमेंट को पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया तो कोर्ट के द्वारा इस जुर्माने को माफ़ किया जा सकता है |

इसकी सर्त यह है कि आप जो भी डाक्यूमेंट पेश करेंगे वो सरे डाक्यूमेंट चालान काटने के तारीख से पहले के बने होने चाहिए |

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