कन्या खिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने दोषी को आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी युवक मासूम का पारिवारिक चाचा है। मामला इसी साल अप्रैल माह में कोटरा थाने में दर्ज किया गया था। उरई (जालौन) कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके परिवार का ही राहुल (24) पुत्र रामपाल सिंह, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है। वह 21 अप्रैल 2018 की सुबह सात बजे उसके घर आया और मासूम बेटी (2) को उसकी मां से यह कहकर अपने साथ ले गया कि उसे कन्या खिलाने ले जा रहा है। जब सुबह दस बजे तक मासूम घर नहीं लौटी तो बच्ची की मां राहुल के घर पहुंची तो देखा कि वह मासूम के साथ गलत हरकत कर रहा था। मां के शोर मचाने पर पड़ोसी दौड़े और राहुल को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। कोटरा पुलिस ने पाक्सो समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर राहुल को जेल भेज दिया था। तब से राहुल जेल में ही है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने राहुल को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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