इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयाग राज के नगर आयुक्त अविनाश सिंह और एसएचओ मुट्ठीगंज ऋषिकांत राय के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ धारा 340 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही की जाए. इन अधिकारियों पर कोर्ट को झूठी जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप लगा है. मामले में अगली सुनवाई 16 नवम्बर को होगी. जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र की एकलपीठ ने ये आदेश दिया है.बता दें माया प्रेस मित्र प्रकाशन के समापन कार्रवाई चल रही है. इसमें मुट्ठीगंज नया उदासीन पंचायती अखाड़ा भवन माया प्रेस के कब्जे में था. कोर्ट ने अभिरक्षा में लेकर ऑफिशियल लिक्विडेटर को दे दिया. अखाड़ा के सचिव के पत्र पर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने नगर आयुक्त को अवैध भवन ध्वस्त करने का आदेश दिया था.आरोप है कि मामले में नगर आयुक्त ने राजनैतिक दबाव में भवन ध्वस्त करने का आदेश दे दिया. इस दौरान करोड़ों रुपए का सामान चोरी हो गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. कोर्ट ने झूठी जानकारी देने को गम्भीरता से लिया और सख्त आदेश दिया है.
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