बहराइच 06 नवम्बर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच पवन कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषद बहराइच की सीमान्तर्गत विज्ञापन कर नियमावली के अनुसार शुल्क जमा किये बिना किसी प्रकार के व्यवसायिक विज्ञापनों के प्रदर्शन पर रू. 25,000=00 का जुर्माना वसूला जायेगा। उन्होंने आमजन से अपेक्षा की है कि नगर पालिका परिषद बहराइच की सीमान्तर्गत पोस्टरों, साइन बोर्ड, ग्लोसाइन, होर्डिंग, बैनर, वाल पेन्टिंग, कट आउट, बोर्ड पोस्टर आदि प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिक विज्ञापनों पर निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात ही प्रदर्शित किये जायें।
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