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Monday, March 24, 2025 10:24:16 PM

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मण्डी बहराइच व नानपारा में धान के गुण-विनिर्दिष्टियों के विश्लेषण हेतु विपणन निरीक्षक/ग्रेडर उपलब्ध

मण्डी बहराइच व नानपारा में धान के गुण-विनिर्दिष्टियों के विश्लेषण हेतु विपणन निरीक्षक/ग्रेडर उपलब्ध

बहराइच 02 नवम्बर। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत जनपद में 01 नवम्बर 2018 से धान खरीद प्रारम्भ हो गया है। जनपद में स्थानीय मण्डियों में क्रय केन्द्र स्थापित हैं तथा मण्डी बहराइच व नानपारा में धान के गुण-विनिर्दिष्टियों के विश्लेषण हेतु विपणन निरीक्षक/ग्रेडर उपलब्ध है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने समस्त क्रय एजेंसिंयों, क्रय केन्द्रों, मण्डी सचिवों व अन्य सम्बन्धित को निर्देश दिया है कि यदि किसी केन्द्र पर धान की गुण-विनिदिष्टियों के विश्लेषण से कोई किसान असंतुष्ट होता है तो वह मण्डी बहराइच व नानपारा में तैनात मण्डी समिति के विपणन निरीक्षक/ग्रेडर के समक्ष धान के पुनः विश्लेषण हेतु अपील कर सकता है। उन्हांेने निर्देश दिया है कि पुनः विश्लेषण सम्बन्धित किसान एवं क्रय केन्द्र प्रभारी के समक्ष 24 घण्टे के अन्दर करना अनिवार्य होगा। किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने समस्त क्रय केन्द्र प्रभारियों एवं क्रय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि धान की गुण विनिर्दिष्टियों को बड़े अक्षरों में प्रिंट कराकर क्रय केन्द्र स्थल तथा उसके आस-पास प्रदर्शित करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। जिलाधिकारी ने बताया कि धान की गुण-विनिर्दिष्टियांे के अन्तर्गत विजातीय पदार्थ के लिए अकाबर्निक व काबर्निक की अधिकतम सीमा 01-01 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए 05 प्रतिशत, अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े हुए दाने का 03 प्रतिशत, अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण 06 प्रतिशत व नमी 17 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

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