दिनांक 0410 2018 मे लोधी पुत्र फौजदार निवासी अढीपुर थाना राम गांव की गुमशुदगी थाना राम गांव में दर्ज की गई दिनांक 08 10 2018 की रात मिंटू लोद की लाश एक बोरे में शहर के पश्चिम पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे न्यू के गड्ढे में मिली मृतक की हत्या गला काटकर की गई थी पंचायत नामा पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक के पिता की तहरीर सूचना पर थाना स्थानीय में मुकदमा अपराध संख्या 243 18 धारा 302 201 भा द वी विरुद्ध राम कुमार मौर्य गुलजारी वकील उद्दीन वाह साइकिल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर वह सर्विलांस के आधार पर पाया गया कि अभियुक्त राम कुमार द्वारा अपने गांव के विरोधी मिंटू को रास्ते से हटाने के लिए कजन निवासी मेटुकहा से संपर्क स्थापित किया गया जिसने प्रधान की मुलाकात हिस्ट्रीशीटर चंदन गोगा से करवाई विवेचना से यह भी ज्ञात हुआ कि इसमें एक संदिग्ध महिला तबस्सुम निवासी नाजिरपुरा किला की भी भूमिका है जब उक्त महिला से गहराई से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि कज्जनऔर चुन्नन गोगा ने उससे मृतक मिंटू लोधी से प्रेम जाल में फसवाकर निर्जन स्थान पर उसे बुलवाया गया जहां पहले से ही मौजूद राम कुमार प्रधान चुन्ननगोगा सानू पार्सल ने मिलकर मिंटू लोधी की हत्या कर दी और मृतक की लाश बोरे में भर कर नवनिर्मित बुनियाद में पाट दिया अभियुक्तों तबस्सुम को गिरफ्तार कर दिनांक 1210 2018 को जेल भेजा जा चुका है तथा उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया जा चुका है। आज विवेचना दिनांक 01/10/2018 को विवेचना के क्रम में हाजिर अदालत अभियुक्त गण चुन्नन गोगा व सानू पार्सल का पुलिस कस्टडी रिमांड माननीय न्यायालय से प्राप्त करके आला कत्ल रक्त रंजित छोरा तथा अभियुक्त के द्वारा हत्या के समय पहने रक्त रंजित दस्ताने अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया। …… अभियुक्त चुन्नन गोगा थाना कोतवाली नगर का शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं उसके साथी सानू पार्सल के भी आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है
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