बहराइच 29 अक्टूबर। नगर पालिका परिषद द्वारा उपविधि बनाकर डोर-टू-डोर कूड़ा इक्ट्ठा करने के लिए ठेका दे दिया गया है। यह जानकारी देते हुए अधि.अधि. नगर पालिका परिषद, बहराइच ने आम जन से अपील की है कि नगर पालिका कर्मचारियों को सूखा व गीला कूडा अलग-अलग उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि कूड़ा कलेक्शन हेतु आवासीय भवन (प्रति परिवार) से रू. 30 प्रतिमाह, व्यावसायिक भवन प्रत्येक दुकान, जलपान रेस्टोरेन्ट से रू. 100, व्यावसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल, फैक्ट्री, अर्द्धसरकारी संस्थान से रू. 500, व्यावसायिक भवन चिकित्सीय क्लीनिक से रू. 1000 व व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम से रू. 2500 प्रतिमाह तथा आयोजन या समारोह 100 व्यक्ति से अधिक पर रू. 05 प्रति व्यक्ति की दर से लिया जायेगा। उन्हांेने बताया कि धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में रू. 5000 जुर्माना से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के तिथि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराधी द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध है, रू. 50 तक होगा। जुर्माना लगाये जाने पर अधि.अधि. नगर पालिका परिषद बहराइच में निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम-1916 के अध्याय-6 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।
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