बहराइच 18 अक्टूबर। मूल्य समर्थन योजना के तहत वर्ष 2018-19 में जनपद बहराइच में 51 क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीद की जायेगी। जनपद में धान की खरीद के लिए बुधवार की देर शाम कलेक्टेªट सभागार में आयोजित कार्यशाला के दौरान बताया गया कि सामान्य धान के लिए रू. 1750=00 ग्रेड ए के लिए रू. 1770=00 प्रति कुण्टल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद में 01 नवम्बर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक प्रातः 09ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक निर्धारित क्रय केन्द्र पर धान की खरीद की जायेगी। शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धान क्रय केन्द्रों पर किसानों की आवक को देखते हुए धान खरीद की अवधि में इज़ाफा भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर पर धान का समर्थन मूल्य, क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम, शिकायत पंजीकरण का टोल फ्री नम्बर 1800 1800 150, क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी, डिप्टी आर.एम.ओ., सम्बन्धित एसडीएम व क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर, गुणवत्ता के मानक, सम्बन्धित बैंक का नाम, क्रय केन्द्र खुलने के समय, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पाद का उल्लेख अवश्य किया जाये। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान क्रय केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसानों के साथ सभी लोग मित्रवत व्यवहार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के शोषण की शिकायत मिलने पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि धान क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग से हो। उन्होंने कहा कि धान क्रय कार्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी व कर्मचारी किसान हित को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करें और प्रयास करें हर हाल में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त हो। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि धान क्रय केन्द्रों पर क्रय तकपट्टी/6-आर, क्रय पंजिका, बोरा पंजिका, स्टाक पंजिका, बिल बुक, निर्गत चेको का विवरण, मूवमेन्ट चालान/टीसीडीसी स्पिल, बैंक लेखा पंजी, निरीक्षण पंजिका, शिकायत पंजिका, मिल को धान प्रेषण रजिस्टर, भा.खा.नि. डिपो को प्रेषित किये जाने वाले चावल सम्बन्धी पंजिका, रिजेक्शन रजिस्टर, परिवहन, हैण्डलिंग ठेकेदार के नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली, टोकन पंजिका आदि अभिलेख रखे जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक केन्द्र पर धान का मानक नमूना भी रखा जायेगा तथा दो इलेक्ट्रानिक कांटा, एक नमीमापक यंत्र, पैडी विनोईग फैन एवं छलना भी रखा जायेगा जो मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। श्री कुमार ने बताया कि किसानों द्वारा उतराई, छनाई व सफाई के मद में खर्च किये जाने वाले 20 रूपया प्रति कुण्टल किसानों को धान समर्थन मूल्य के साथ ही बैंक खाते में भुगतान कर दिया जायेगा। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिए प्रत्येक क्रय केन्द्र पर पानी की व्यवस्था, बाल्टी, लोटा, गिलास आदि रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त पशुआंे के लिए पानी, नाद, बैलगाड़ी व वाहन के लिए पार्किंग स्थल, किसानों के लिए शामियाना, तख्त, दरी तथा प्रकाश के लिए पेट्रोमैक्स, किसानों के धान को सुखाने एवं आकस्मिक वर्षा आदि से बचाने के लिए त्रिपाल की भी व्यवस्था की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर प्रयोग किये जाने वाले बांटों, मापों और इलेक्ट्रानिक कांटों का सत्यापन एवं निरीक्षण समय-समय पर निरीक्षक विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा। साथ ही यह ध्यान रखा जाय कि केन्द्रों पर सही बांट तथा माप का प्रयोग किया जाय। प्रशिक्षण के दौरान भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी सहायक द्वारा धान के मानक व गुणवत्ता, सचिव मण्डी परिषद सुभाष सिंह द्वारा माश्चर मीटर व इलेक्ट्रानिक काॅटों की उपलब्धता, सहायक निबन्धक सहकारी समितियाॅ नवीन चन्द्र शुक्ला द्वारा केन्द्र प्रभारियों को बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार यादव, उप जिलाधिकारी सदर ज़ुबेर बेग, कैसरगंज के पंकज कुमार, महसी के कंचन राम, लीड बैंक प्रबन्धक बलराम साहू सहित नामित एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारी, धान क्रय केन्द्रों के प्रभारी व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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