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Sunday, March 23, 2025 8:07:06 PM

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आतिशबाजी के स्थायी व अस्थायी लाइसेन्सधारियों की जांच के लिए समिति गठित

आतिशबाजी के स्थायी व अस्थायी लाइसेन्सधारियों की जांच के लिए समिति गठित

बहराइच 12 अक्टूबर। जनपद में पटाखों आदि के प्रयोग से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट माला श्रीवास्तव द्वारा आतिशबाजी के स्थायी व अस्थायी लाइसेन्सधारियों की जांच के लिए नगर क्षेत्र हेतु नगर मजिस्टेªट, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा शेष समस्त जनपद हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट व मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जांच समिति का गठन किया गया है। जिला मजिस्टेªट ने गठित समिति के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पटाखों के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डीबी(एनआई) अथवा 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय को निषिद्ध किया जाय तथा श्रेणी युक्त एक पटाखों (संयुक्त पटाखों) के मामलों में 04 मीटर की दूरी पर 05 लाॅग 10 (एन) डेसीबल तक कम जाय, जहां (एन.) एक साथ संयुक्त पटाखों की संख्या है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सायं 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखे/आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि में आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जायेंगे तथा शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा, का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त बच्चों को ‘से नो टू क्रेकर्स’ (पटाखे नहीं चाहिए) का नारा बुलंद करने के लिए प्रोत्साहित किये जायं तथा पुलिस अथ्योरिटी को साउण्ड मीटर्स उपलब्ध कराये जाने तथा पटाखों की बिक्री का लाइसेंस देते समय उनकी गुणवत्ता की सम्यक जांच किये जाने के भी निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। जिला मजिस्टेªट ने गठित समिति के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के स्थायी/अस्थायी अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा तैयारी, निर्माण एवं बिक्री आदि के सम्बन्ध में केमिकल व विस्फोटक पदार्थों की दुकानों का भौतिक सत्यापन करते एवं कराते हुए शासनादेश में दिये गये निर्देशों का विशेष प्राथमिकता के आधार पर तत्परता एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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