बहराइच 11 अक्टूबर। जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट ने जनपद के समस्त सहकारिता, पीसीएफ एवं निजी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि रबी 2018 मंे बुआई हेतु कृषकों में उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन से करते हुए रसीद की एक प्रति कृषक को उपलब्ध करायें साथ ही विक्रेता एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने बताया कि कृषकों को मिट्टी की जांच कराकर तद्नुसार ही उर्वरक प्रयोग करने की सलाह दी जाय तथा जिन कृषकों द्वारा मिट्टी की जांच नही करायी गयी है उन्हें मिट्टी की जांच कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाय। उन्होंने जनपद के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया है कि अपने प्रतिष्ठानों पर रेट बोर्ड/नोटिस बोर्ड पर उर्वरक स्टाक की उपलब्धता एवं दरों का अंकन तथा शिकायत एवं सुझाव हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 05252 235433 तथा सीयूजी नम्बर 8429031664 को अनिवार्य रूप से अंकित करायें। उन्हांेने समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक विक्रय निर्धारित दर पर करना सुनिश्चित करें तथा उर्वरक बिक्री के उपरान्त कैश रसीद की एक प्रति कृषक को तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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